कोर्ट में सोनिया और राहुल ने कहा- नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी की याचिका गलत
उच्च न्यायालय के 22 फरवरी के आदेश के अनुपालन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया (वाईआई) की तरफ से स्वामी की याचिका पर जवाब दायर किये गए थे। ये सभी नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं।
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उच्च न्यायालय के 22 फरवरी के आदेश के अनुपालन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया (वाईआई) की तरफ से स्वामी की याचिका पर जवाब दायर किये गए थे। ये सभी नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। उच्च न्यायालय ने अब इस मामले को अंतिम दलीलों के लिये सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा कि मामले में प्लीडिंग्स पूरी हो गई है। उन्होंने कहा, ‘‘30 जुलाई को अंतिम बहस के लिए इसे फिर से सूचीबद्ध किया जाए।’’ वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व किया। निचली अदालत ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत साक्ष्य पेश करने की स्वामी की याचिका पर मामले में उनका परीक्षण पूरा होने के बाद विचार किया जाएगा।
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याचिका पर अपने जवाब में कांग्रेस नेताओं ने कहा, “मौजूदा याचिका गलत व अपरिपक्व है। (निचली अदालत का) आदेश किसी भी तरीके से याचिकाकर्ता (स्वामी) की याचिका के गुण-दोष में नहीं जाता है और गवाहों व साक्ष्यों को तलब किये जाने के मुद्दे का विचार तब तक टाल दिया जाता है जब तक कि याचिकाकर्ता के साक्ष्य पूरे नहीं हो जाते।” इसमें कहा गया कि स्वामी की याचिका पर फैसला नहीं हुआ है और जिस आदेश को लेकर चर्चा हो रही है वह अंतरिम आदेश की प्रकृति का है। जवाब में कहा गया, “याचिकाकर्ता सभी तथ्यों को बताकर इस अदालत के समक्ष नहीं आया है। गवाहों को बुलाने के लिये याचिका दायर करने का अवसर उचित मंच पर याचिकाकर्ता को बार-बार उपलब्ध कराया गया है।” स्वामी ने अदालत को बताया कि बहस पूरी हो चुकी है और उन्होंने प्रत्युत्तर भी दायर कर दिया है। उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया था और तब तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
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