बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को मुफ्त इलाज से मना नहीं कर सकते हॉस्पिटल, दिल्ली HC का बड़ा फैसला
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों/बचे लोगों, पॉक्सो मामले से बचे लोगों और इसी तरह के पीड़ितों/बचे लोगों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करना सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, चिकित्सा केंद्रों का दायित्व है। पीठ ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों को इलाज से इनकार करना अपराध है और ऐसा करने पर अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों और प्रबंधन को दंडित किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा मुफ्त उपचार पीड़ित/उत्तरजीवी के लिए आवश्यक किसी भी परीक्षण, निदान और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल तक भी विस्तारित है... ऐसे पीड़ित/उत्तरजीवी को आवश्यकतानुसार शारीरिक और मानसिक परामर्श प्रदान किया जाएगा।