नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

Subramanian Swamy

अदालत ने इससे पहले गांधी परिवार एवं अन्य को याचिका पर जवाब दायर करने के लिए समय दिया था। जवाब दाखिल कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया।

नयी दिल्ली।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर वह जुलाई में अंतिम बहस सुनेगा। स्वामी ने निचली अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया है जिसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल एवं अन्य आरोपी हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा कि मामले में प्लीडिंग्स पूरी हो गई है। उन्होंने कहा, ‘‘30 जुलाई को अंतिम बहस के लिए इसे फिर से सूचीबद्ध किया जाए।’’ अदालत ने इससे पहले गांधी परिवार एवं अन्य को याचिका पर जवाब दायर करने के लिए समय दिया था। जवाब दाखिल कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने किया। 

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स्वामी ने अदालत से कहा कि प्लीडिंग्स पूरी हो गई है और उन्होंने भी इसमें प्रत्युत्तर दाखिल कर दिया है। अदालतने 22 फरवरी को नोटिस जारी कर गांधी परिवार, कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन से स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा था और तब तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। स्वामी ने निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। निचली अदालत ने मामले में गांधी परिवार एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिये उनका आवेदन खारिज कर दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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