Jammu-Kashmir में चुनाव को लेकर एक कदम आगे बढ़ा Election Commission, शुरू किया ये बड़ा काम

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ANI
अंकित सिंह । Jun 21 2024 2:10PM

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा तय की है। खबर है कि EC ने केंद्रशासित प्रदेश में जमीनी काम शुरू कर दिया है और विधानसभा चुनाव कराने के लिए अगस्त और सितंबर के बीच की अवधि पर विचार किया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक भागीदारी ने भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अद्यतन करने के साथ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। पिछली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जब यह अभी भी एक राज्य था और अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में, राज्य का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तब से यूटी विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा तय की है। खबर है कि EC ने केंद्रशासित प्रदेश में जमीनी काम शुरू कर दिया है और विधानसभा चुनाव कराने के लिए अगस्त और सितंबर के बीच की अवधि पर विचार किया जा रहा है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों के लिए अस्थायी समयसीमा की घोषणा नहीं की है। शुक्रवार को जारी एक बयान में, चुनाव निकाय ने कहा कि लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और इन राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि के रूप में निर्धारित की गई है।

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हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। इन विधानसभाओं के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना आवश्यक है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक नए सदन के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J&K) की विधान सभा के लिए आम चुनाव भी आयोजित किया जाना है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए, आयोग ने 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि मानकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को अद्यतन करने का भी निर्देश दिया है।

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