हिजाब पहनने की मांग वालों को HC से बड़ा झटका, खोले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज, धार्मिक पोशाक की मनाही

hijab
अभिनय आकाश । Feb 10 2022 5:14PM

हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।

हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की मांग करने वालों को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी है। तब तक किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनकर स्कूल-कॉलेज जाने की इजाजत नहीं होगी।  

इसे भी पढ़ें: हिजाब के समर्थन में उज्जैन में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, पुलिस कर रही है जांच

हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है।  मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मीडिया से किसी भी मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्ट नहीं करने और अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करने को कहा।

सीएम की अहम बैठक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को नेताओं समेत सभी से आग्रह किया कि वे कॉलेज में हिजाब पहन कर आने के मुद्दे पर, लोगों को भड़काने वाले बयान न दें और शांति कायम रखें। बोम्मई आज शिक्षा और गृह विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में सौहार्दपूर्ण माहौल बहाल करने और अनुशासन कायम रखने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की जाएगी। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़