WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी बात कही, ऐसा किया तो छोड़ देंगे भारत
एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, whatsapp ने हाई कोर्ट में कहा कि अगर उसे एन्क्रिप्शन हटाने के लिए मजबूर किया गया। तो वह अपना कामकाज बंद कर देगी यानी भारत से चली जाएगी। पूरा मामला नए आईटी नियमों से जुड़ा है। whatsapp और फेसबुक ने इन नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी बात कही है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, whatsapp ने हाई कोर्ट में कहा कि अगर उसे एन्क्रिप्शन हटाने के लिए मजबूर किया गया। तो वह अपना कामकाज बंद कर देगी यानी भारत से चली जाएगी। पूरा मामला नए आईटी नियमों से जुड़ा है। whatsapp और फेसबुक ने इन नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं whatsapp का कहना है कि एन्क्रिप्शन हटाने से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनावई जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही थी। वॉट्सऐप की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि नए आईटी नियम 2021 से यूजर्स की प्राइवेसी कमजोर होती है और ये लोगों के मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है।
वॉट्सऐप में यह भी दलील दी कि दुनिया में कभी भी ऐसा नियम नहीं है, जिसमें एन्क्रिप्शन हटाने को मजबूर किया जाए। वॉट्सऐप ने कहा कि नया नियम उसकी सलाह के बिना पेश किया गया।
दरअसल, नए आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की चैट ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने के लिए कहा जा सकता है। अगर वॉट्सऐप को ऐसा करना पड़ा तो उसे सभी लोगों के तमाम मैसेजों को ट्रेस करना होगा और अपने पास सुरक्षित रखना होगा, जोकि कंपनी की पॉलिसी से उलट है।
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