शिवभक्तों की आस्था का हो सम्मान, नेमप्लेट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में किसने डाल दी याचिका?

kanwar yatra
ANI
अभिनय आकाश । Jul 25 2024 12:12PM

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा शुरू में जारी निर्देश का समर्थन करते हुए एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। इस आदेश की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई और विपक्ष ने दावा किया कि ये निर्देश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए जारी किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब मामला फिर से शीर्ष अदालत में पहुंच गया है क्योंकि रद्द किए गए आदेश के पक्ष में एक याचिका दायर की गई है।

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मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा शुरू में जारी निर्देश का समर्थन करते हुए एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि यह आदेश शिव भक्तों की सुविधा और आस्था के लिए जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि इसे अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है क्योंकि यह कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं। एमपी के उज्जैन में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए. एनडीए के कई सहयोगियों सहित कई राजनेताओं ने इस आदेश को 'अनावश्यक' और 'विवादास्पद' मानते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

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बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया और विवादास्पद आदेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों पर अंतरिम रोक जारी की और दोनों राज्य सरकारों को नोटिस दिया। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने कहा कि इस कदम के पीछे कोई तर्कसंगत सांठगांठ नहीं है। "कर्मचारियों और मालिकों के नाम देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस ने निर्देश जारी किए थे और उन पर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।

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