महिला कर्मी के साथ करता था छेड़छाड़, कंपनी के मालिक को दी गई कड़ी सजा

Used to molest female employee, company owner was punished severely

महाराष्ट्र में महिला कर्मी से छेड़छाड़ के दोषी कंपनी के मालिक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय मुंडे ने अदालत को बताया कि 25 वर्षीय पीड़िताअविवाहित है और आरोपी की नवी मुंबई स्थित कंपनी में काम करती थी।उन्होंने बताया कि चार मार्च 2014 को आरोपी महिला को इलाज के बहाने कार में ले गया।

ठाणे (महाराष्ट्र)।महाराष्ट्र के ठाणे स्थित अदालत ने वर्ष 2014 में महिला कर्मी के साथ छेड़छाड करने के दोषी निजी कंपनी के 54 वर्षीय मालिक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएम पठवर्धन ने सोमवार को दिए फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-354 (महिला के सम्मान को भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया और दो साल सश्रम कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय मुंडे ने अदालत को बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता अविवाहित है और आरोपी की नवी मुंबई स्थित कंपनी में काम करती थी। उन्होंने बताया कि चार मार्च 2014 को आरोपी महिला को इलाज के बहाने कार में ले गया और इसके बाद नवी मुंबई के सीवुड्स ले जाकर उससे छेड़छाड़ की। इसके बाद वह पड़ोसी जिले नासिक के पथरदी नाका के लॉज में ले गया और वहां भी उससे दोबारा छेड़छाड़ की। मुंडे ने अदालत को बताया कि आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी। हालांकि, पीड़़िता ने नवी मुंबई के एनआरआई सगरी पुलिस थाने में प्रथमिकी दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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