Manish Sisodia अब जेल से आएंगे बाहर...जमानत खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका को लिस्ट करने पर राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचीबद्ध करने के लिए सिसौदिया की नई याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि आप नेता करीब एक साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि थोक विक्रेताओं द्वारा किए गए ₹338 करोड़ के अप्रत्याशित लाभ का कम से कम एक आरोप अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की उपचारात्मक याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनकी जमानत खारिज करने को चुनौती दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने किसी विशेष तारीख का संकेत दिए बिना कहा इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचीबद्ध करने के लिए सिसौदिया की नई याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि आप नेता करीब एक साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि थोक विक्रेताओं द्वारा किए गए ₹338 करोड़ के अप्रत्याशित लाभ का कम से कम एक आरोप अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। इसने मुकदमे को छह से आठ महीने में पूरा करने का आदेश देते समय प्रस्तुत किए गए तर्कों और सबूतों में छेद कर दिया। यदि कार्यवाही धीमी गति से चलती है तो अदालत ने सिसोदिया को तीन महीने में फिर से जमानत लेने की अनुमति दी।
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सिसौदिया की समीक्षा याचिका में ₹338 करोड़ की राशि की गणना के आधार पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से जमानत से इनकार करने का आधार स्थापित नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की समीक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने याचिका और उसके समर्थन में आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।
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