संजय सिंह ने अदालत से किया था अनुरोध, मिली राज्यसभा सदस्य प्रमाणपत्र लेने की अनुमति
संजय सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि जेल अधिकारियों को उनका सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास ले जाने का निर्देश दिया जाए क्योंकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी तय की गई है।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को 12 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर से राज्यसभा का सदस्य प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दे दी। सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि जेल अधिकारियों को उनका सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास ले जाने का निर्देश दिया जाए क्योंकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी तय की गई है।
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सिंह के वकीलों ने कहा कि चूंकि केवल तीन सीटें हैं और तीन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और उनके खिलाफ कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसलिए वह राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा के बीच 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में ले जाने का निर्देश जारी किया।
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सिंह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता के साथ राज्यसभा की तीन सीटों में से एक के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। इससे पहले 4 जनवरी को अदालत ने उन्हें अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी और 6 जनवरी को अदालत ने उन्हें 8 जनवरी और 10 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने की अनुमति दी थी।
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