रान्या राव के अपमानजनक कवरेज से मीडिया को रोका जाए : कर्नाटक उच्च न्यायालय

रान्या के परिवार का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थान ने इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद सनसनीखेज और नुकसानदायक सामग्री प्रकाशित करना जारी रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को निर्धारित की गई है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री हर्षवर्दिनी रान्या और उनके पिता के.रामचंद्र राव के खिलाफ झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने से मीडिया संस्थानों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।
यह आदेश सोने की तस्करी के एक मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच आया है जिसमें अभिनेत्री को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। यह मामला दुबई से आने पर तीन मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव के पास से कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त किए जाने से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद रान्या के आवास की तलाशी में कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी। रान्या राव की मां एच.पी. रोहिणी ने 12 मार्च को एक दीवानी अदालतका रुख किया था, जिसने बाद में एकपक्षीय आदेश जारी कर मीडिया को दो जून तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था।
बाद में रान्या के पिता की ओर से दायर याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी प्रकार का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि, रान्या के परिवार का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थान ने इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद सनसनीखेज और नुकसानदायक सामग्री प्रकाशित करना जारी रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को निर्धारित की गई है।
अन्य न्यूज़