एमपी में बढ़ते कोरोना को देख बनी नई गाइडलाइन, सीएम की अध्यक्षता में लिया गया फैसला
स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ते मामलों के बाद की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। इसी कड़ी में बड़े मेलों पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया है।
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वहीं स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने 4 शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने काे कहा है।
आपको बता दें प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारैंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
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बीते 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं। संक्रमण दर 1% पर आ गई। इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। जबलपुर में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट दो मरीजों की मौत हुई है लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट निगेटिव थी।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने आज स्वास्थ्य मंत्री श्री @DrPRChoudhary, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री @VishvasSarang एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ #COVID19 की समीक्षा करते हुए बड़े मेलों का आयोजन ना करने तथा नाइट कर्फ्यू को यथावत जारी रखने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। pic.twitter.com/2TQIPndGIq
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) January 5, 2022
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