Manish Sisodia को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, CJI ने कहा- आप हाईकोर्ट जा सकते हैं
सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।
मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीजेआई ने पूछा कि क्या जमानत के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल किया जा रहा है?
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सीजेआई ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं। आपने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया। पर वो इससे बिल्कुल अलग थे। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए। एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं।
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मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था और सोमवार को अदालत में पेश किया। उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। आप नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 477 ए (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के लिए नई आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार को तलब किया था। अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को आठ घंटे से अधिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, इस दौरान उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।
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