Hathras stampede: SIT ने रिपोर्ट में भीड़भाड़ को ठहराया जिम्मेदार, कहा- आयोजक रोक सकते थे हादसा
पुलिस सहित सरकारी एजेंसियों ने अब तक कार्यक्रम में कुप्रबंधन के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया है, यह देखते हुए कि भीड़ का आकार अनुमत 80,000 से 2.50 लाख से अधिक हो गया था। हालांकि, 'भगवान' के वकील ने 6 जुलाई को दावा किया कि 'कुछ अज्ञात लोगों' द्वारा छिड़के गए 'कुछ जहरीले पदार्थ' के कारण भगदड़ मच गई।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की जान जाने के एक हफ्ते बाद, 2 जुलाई के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामले में लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे भीड़भाड़ को मुख्य कारण बताया गया है। सत्संग के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि अधिकारियों ने करीब 80,000 लोगों के लिए इजाजत मांगी थी।
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हाथरस भगदड़ की जांच कर रही एक विशेष जांच टीम ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के 'सत्संग' में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। एसआईटी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा जोन) अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ मंडलायुक्त चैत्रा वी शामिल थे। सूचना निदेशक शिशिर ने कहा, ''एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।'' हालाँकि, उन्होंने रिपोर्ट की सामग्री का खुलासा नहीं किया।
कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उन्होंने भगदड़ में साजिश के पहलू से इनकार नहीं किया है और कहा कि घटना का दोषी कार्यक्रम के आयोजकों पर था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त आईपीएस हेमंत राव की अध्यक्षता में एक अलग न्यायिक आयोग भी हाथरस भगदड़ मामले की जांच कर रहा है। पुलिस सहित सरकारी एजेंसियों ने अब तक कार्यक्रम में कुप्रबंधन के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया है, यह देखते हुए कि भीड़ का आकार अनुमत 80,000 से 2.50 लाख से अधिक हो गया था। हालांकि, 'भगवान' के वकील ने 6 जुलाई को दावा किया कि 'कुछ अज्ञात लोगों' द्वारा छिड़के गए 'कुछ जहरीले पदार्थ' के कारण भगदड़ मच गई।
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भगदड़ के मामले में अब तक मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मधुकर फुलराई गांव में स्वयंभू गुरु सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के 2 जुलाई के 'सत्संग' का मुख्य आयोजक और धन जुटाने वाला था। 2 जुलाई को स्थानीय सिकंदराराऊ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में बाबा का आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था।
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