Ambani-Antilia case: एंटीलिया केस में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को SC से मिली जमानत
अदालत ने माना कि जिस कारण से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है, उस कारण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर ऐसी शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट अपनी पत्नी के इलाज के लिए तीन सप्ताह की अवधि के लिए उपयुक्त और उचित समझे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एंटीलिया टेरर स्केयर और मनसुख हिरन मर्डर केस के आरोपी पूर्व "एनकाउंटर स्पेशलिस्ट" प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने जमानत दी ताकि शर्मा अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। शर्मा ने बेंच के सामने लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई द्वारा जारी एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसके अनुसार उनकी पत्नी को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी रिवर्सल की सलाह दी गई थी।
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अदालत ने माना कि जिस कारण से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है, उस कारण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर ऐसी शर्तों पर रिहा किया जाएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट अपनी पत्नी के इलाज के लिए तीन सप्ताह की अवधि के लिए उपयुक्त और उचित समझे।
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क्या है पूरा मामला
25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन की छड़ें (विस्फोटक पदार्थ) के साथ एक धमकी भरा पत्र मिला था। दस दिन बाद 4 मार्च, 2021 को व्यवसायी मनसुख हिरन का शव ठाणे की खाड़ी से बरामद किया गया था। वह स्कॉर्पियो का मालिक था और उसने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अप्रैल 2021 में एनआईए द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद, शुरू में मामले की जांच कर रहे एपीआई सचिन वाज़े को शर्मा सहित नौ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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