Himachal CPS Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सचिवों की अयोग्यता पर लगाई रोक
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखी है, जिससे नियुक्त विधायकों को फिलहाल पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला आने तक हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिव के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है, जिसने राज्य में छह संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत का फैसला उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर आया, जिसने नियुक्त विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने छह संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया था और फैसला सुनाया था कि ये पद संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि नियुक्तियाँ कानून के दायरे में की गईं, और उच्च न्यायालय के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
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अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखी है, जिससे नियुक्त विधायकों को फिलहाल पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला आने तक हिमाचल प्रदेश में संसदीय सचिव के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
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कानूनी विवाद 13 नवंबर को उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुआ है, जिसने संसदीय सचिवों के पद पर छह विधायकों की नियुक्तियों को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। इन पदों को ऐसे पदों के निर्माण के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया था।
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