सरकार ने संसद में बताया आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद बाहर के 34 लोगों ने जम्मू-कश्मीर में खरीदी संपत्ति
नित्यानंद राय ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। संसद में सरकार की ओर से कई बड़े सवालों का जवाब दिया जा रहा है। इन सब के बीच आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में बाहर के 34 लोगों ने अब तक संपतिया खरीदी है। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग यहां संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था।
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नित्यानंद राय ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं। उन्होंने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और गांदेरबल जिलों में हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक को जम्मू-कश्मीर और दूसरे को लद्दाख के रूप में संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। भाजपा का लगातार दावा रहता है कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाता था। हालांकि 370 हटने के बाद राज्य में विकास के रास्ते प्रशस्त हुए हैं।
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