लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा में 10 सीट खाली हुईं

Rajya Sabha
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सीटों के खाली होने का विवरण देते हुए अपनी अधिसूचना में राज्यसभा सचिवालय ने कहा, ‘‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के साथ-साथ धारा 67 ए और धारा 68 की उप-धारा (4) के प्रावधान के अनुसरण में, 18 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की तारीख यानी चार जून 2024 से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे।’’

नयी दिल्ली। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इन रिक्तियों को अधिसूचित किया है। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में दो-दो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में एक-एक रिक्तियां शामिल हैं। ये रिक्तियां कामाख्या प्रसाद तासा (असम), सर्बानंद सोनोवाल (असम), मीसा भारती (बिहार), विवेक ठाकुर (बिहार), दीपेंद्र सिंह हुड्डा (हरियाणा), ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश), उदयनराजे भोंसले (महाराष्ट्र), पीयूष गोयल (महाराष्ट्र), केसी वेणुगोपाल (राजस्थान) और बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) से जुड़ी हैं। 

ये सभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। सीटों के खाली होने का विवरण देते हुए अपनी अधिसूचना में राज्यसभा सचिवालय ने कहा, ‘‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के साथ-साथ धारा 67 ए और धारा 68 की उप-धारा (4) के प्रावधान के अनुसरण में, 18 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की तारीख यानी चार जून 2024 से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे।’’ इस अधिसूचना के बाद अब निर्चाचन आयोग राज्यों की परिषद में इन रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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