गुजरात हाईकोर्ट ने Aamir Khan के बेटे की फिल्म 'Maharaj' की रिलीज पर 18 जून तक रोक लगाई

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रेनू तिवारी । Jun 14 2024 12:30PM

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर 18 जून तक रोक लगा दी। ऐसा एक हिंदू समूह की याचिका पर हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि यह फिल्म हिंदू संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़काएगी।

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर 18 जून तक रोक लगा दी। ऐसा एक हिंदू समूह की याचिका पर हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि यह फिल्म हिंदू संप्रदाय के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़काएगी। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ​​द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। निर्माताओं को अगली रिलीज विंडो के लिए 18 जून तक इंतजार करना होगा। फिल्म गुरुवार को मीडिया को दिखाई गई, लेकिन अगले घटनाक्रम तक इसे रोक दिया गया।

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भगवान कृष्ण के भक्तों और वल्लभाचार्य के अनुयायियों की ओर से दायर याचिका पर रोक का आदेश जारी किया गया, जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म, जो जाहिर तौर पर 1862 के महाराज मानहानि मामले पर आधारित है, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और संप्रदाय और हिंदू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा भड़का सकती है।

याचिका के अनुसार, 1862 का महाराज मानहानि मामला, जो "एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा कदाचार के आरोपों" से प्रज्वलित हुआ और बॉम्बे के सर्वोच्च न्यायालय के अंग्रेजी न्यायाधीशों द्वारा तय किया गया, हिंदू धर्म की निंदा करता है और भगवान कृष्ण के साथ-साथ भक्ति गीतों और भजनों के खिलाफ "गंभीर रूप से ईशनिंदा वाली टिप्पणियां" करता है।

समूह ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म को ट्रेलर या किसी भी प्रचार कार्यक्रम के बिना गुप्त तरीके से रिलीज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि कहानी तक पहुँच को रोका जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि अगर ऐसी फिल्म को रिलीज़ करने की अनुमति दी जाती है, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंचेगी, और इससे अपूरणीय क्षति होगी।

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गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संगीता विसेन ने पुष्टिमार्गियों की दलीलों पर विचार किया और किसी भी तरह से फिल्म की रिलीज़ को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अब इस मामले की सुनवाई 18 जून को होगी।

इस बीच, सोशल मीडिया पर 'नेटफ्लिक्स का बहिष्कार' का आह्वान चल रहा था, जिसमें कई लोग इस कदम के खिलाफ सामने आए, उनका दावा था कि नेटफ्लिक्स 'हिंदू विरोधी' सामग्री को बढ़ावा दे रहा है।

पिछले महीने नेटफ्लिक्स द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'महाराज' पत्रकार और समाज सुधारक करसनदास मुलजी पर आधारित है, जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार के लिए अग्रणी वकील थे।

'महाराज' की कहानी स्वतंत्रता-पूर्व भारत में सेट है और यह 1862 के महाराज मानहानि मामले पर आधारित है, जिसमें मुलजी ने एक प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लड़ा था, जब उसने उनके कदाचार का आरोप लगाते हुए लेख प्रकाशित किए थे।

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