उद्धव ठाकरे को फिलहाल SC से राहत नहीं, EC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल बतौर वकील पेश हुए। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि इन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए।
चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे पक्ष की ओर से दलीलें पेश की है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से एनके कौल बतौर वकील पेश हुए। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि इन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए थे, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए।
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सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। इस न्यायालय के आगे के आदेशों के लंबित रहने तक, ईसीआई आदेश के पैरा 133 (IV) में दी गई सुरक्षा बनी रहेगी। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि ईसीआई ने हमें शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और उपचुनाव, 26 फरवरी तक जलती हुई मशाल दी है। यह व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि आप मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अन्यथा मेरी राजनीतिक गतिविधि ठप्प हो जाएगी।
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बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के सिंबल को शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था। जिसके विरोध में उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आज इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की 3 जजों की बेंच ने आज इस पर सुनवाई की।
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