दो दिग्गज मिलकर नहीं कर पाए, फिर रोहतगी विशेष रूप से मुंबई आए, 3 दिन की बहस के बाद नतीजा सबके सामने है
दो दिग्गज वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे आर्यन खान को बेल नहीं दिलवा पाए। तब आर्यन के बचाव में दलील रखने के लिए मुकुल रोहतगी विशेष तौर पर दिल्ली से मुंबई गए थे। मुकुल रोहतगी की बाम्बे हाईकोर्ट में जोरदार पैरवी से आर्यन खान को जमानत मिली।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका आखिरकार मंजूर हो गई है। ऐसे में खान परिवार के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। आर्यन को ड्रग मामले में करीब 27 दिन हिरासत में बिताने के बाद गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट में आखिरकार जमानत मिल गई। हालांकि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में अभी कुछ समय लगेगा। इसलिए उन्हें आज या शनिवार को जेल से रिहाई मिल सकती है। लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद तीन दिन तक बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दो दिग्गज वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे आर्यन खान को बेल नहीं दिलवा पाए। तब आर्यन के बचाव में दलील रखने के लिए मुकुल रोहतगी विशेष तौर पर दिल्ली से मुंबई गए थे। मुकुल रोहतगी की बाम्बे हाईकोर्ट में जोरदार पैरवी से आर्यन खान को जमानत मिली।
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आर्यन को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। तब से, आर्यन की जमानत विभिन्न कारणों से अदालत में बार-बार खारिज हो चुकी है। फिल्मी सितारों के वकील के तौर पर लोकप्रिय सतीश मानसिंदे निचली अदालत में आर्यन के वकील थे। हालांकि वह आर्यन की जमानत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। 26 अक्टूबर को पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हीरो की तरह पूरे मामले में प्रवेश किया था और तीन दिनों के भीतर ही आर्यन को जमानत दिलवाने के बाद आखिरकार राहत की सांस ली।
ऐसे हुई करियर की शुरुआत
मुकुल रोहतगी की गिनती देश के जाने-माने दिग्गज वकीलों में होती है। मुकुल के पिता अवध बिहारी रोहतगी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में अपनी सेवा दी थी। मुकुल ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है। लॉ की डिग्री लेने के बाद वे उस वक्त के मशहूर वकील योगेश कुमार सभरवाल के साथ असिस्ट कर के अपने कैरियर की शुरुआत की। 2005-2007 के दौरान योगेश कुमार सभरवार देश के 36वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे। रोहतगी को 1993 में सीनियर काउंसिल का दर्जा मिला और 1999 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन गए।
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लड़ चुके हैं कई हाई प्रोफाइल केस
गुजरात दंगों में गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। इसके अलावा फर्जी एनकाउंटर मामले में भी उन्होंने गुजरात सरकार की अदालत में पैरवी की थी। इसके अलावा वह बेस्ट बेकरी केस, योगेश गौड़ा हत्या मामला, जाहिरा शेख मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके हैं।
शाहरुख की मन्नत हुई पूरी और चेहरे पर लौटी मुस्कान
पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का करियर सफलता से भरा रहा है। मुकुल रोहतगी ने गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन सरकार की ओर से केस लड़ा था। तब भी सफलता मिली। मुकुल ने 2014 से 2016 तक देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया। ऐसे अनुभवी वकील के हाथ में केस आया तो शायद शाहरुख को इस बात का भान हो गया कि कामयाबी मिलेगी। आर्यन की जमानत मिलने के बाद सारी चिंताएं दूर हो गईं और बादशाह के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई।
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