हिजाब मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की जल्द सुनवाई वाली अर्जी की खारिज, कहा- हाईकोर्ट को फैसला करने दें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामलों को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।
हिजाब मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दी गई कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई करे और नौ जजों की बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई हो। लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामलों को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।
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चीफ जस्टिस की तरफ से वकील कपिल सिब्बल से पूछा गया कि आप चाहते हैं कि मामला स्थानांतरित हो। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हाईकोर्ट को फैसला करने दें। हमारे द्वारा हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। हम एक या दो दिन इंतजार करेंगे। सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया कि इसे सूचीबद्ध किया जाए, आदेश पारित न करें। जिस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ऐसा करने से हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने वकील को साफ कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और उन्हें समय दें।
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गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के हिजाब विवाद संबंधी याचिका का उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया, मामले को स्थानांतरित करने और नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई का अनुरोध किया। रिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कराने का अनुरोध करते हुए कहा था, ‘‘ दिक्कत यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव हो रहा है। यह विवाद पूरे देश में फैल रहा है।’’
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