नड्डा के खिलाफ राष्ट्रध्वज का अपमान करने पर कार्रवाई के लिए अदालत में अर्जी दाखिल
मुजफ्फरपुर के चंद्र किशोर पाराशर ने अंतिम संस्कार से पहले कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा रखकर राष्ट्र ध्वज का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी दाखिल की है।
बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के खिलाफ 22 अगस्त को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते समय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने को लेकर कार्रवाई के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है।
मुजफ्फरपुर के चंद्र किशोर पाराशर ने अंतिम संस्कार से पहले कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर भाजपा का झंडा रखकर राष्ट्र ध्वज का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी दाखिल की है।
पाराशर ने अपनी अर्जी में नड्डा पर तिरंगे का ‘‘अपमान’’ करने व उसे ‘‘नीचा’’ दिखाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है।
उन्होंने नड्डा पर तिरंगा के उपर अपनी पार्टी भाजपा के कमल निशान वाला झंडा डालकर राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता को करने और तिरंगा पर कमल को ‘‘स्थापित’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे देश में एकता और अखंडता का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
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