NIA ने दी इंजीनियर रशीद को सांसद पद की शपथ लेने की स्वीकृति, मंगलवार को आएगा कोर्ट का फैसला
बारामूला से सांसद राशिद, जिन्हें 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए वैकल्पिक रूप से अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, को 25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह मंगलवार को याचिका पर आदेश पारित करेंगे। बारामूला से सांसद राशिद, जिन्हें 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए वैकल्पिक रूप से अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
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यहां एक विशेष अदालत ने 22 जून को मामले को स्थगित कर दिया था और एनआईए को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सोमवार को एनआईए के वकील ने कहा कि राशिद का शपथ ग्रहण मीडिया से बात न करने जैसी कुछ शर्तों के अधीन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राशिद को एक दिन के भीतर सब कुछ पूरा करना होगा। आतंकी फंडिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए एनआईए द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के बाद राशिद 2019 से जेल में है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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इससे पहले एनआईए ने कहा कि वह ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा शपथ ग्रहण की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए की गई प्रार्थना के संबंध में’’ संसद और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “यदि कोई जवाब हो तो एनआईए द्वारा एक जुलाई 2024 को संबंधित अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। दिनांक 18 जून 2024 के आदेश के अनुसार, एनआईए को अदालत को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता/आरोपी संसद सदस्य के रूप में किस तिथि को शपथ ले सकते हैं।” न्यायाधीश ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत देने की एनआईए की प्रार्थना स्वीकार कर ली।
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