दिल्ली के उप राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक को निलंबित करने की मंजूरी दी

Lieutenant Governor of Delhi
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निलंबन आदेश में सक्सेना ने कहा कि उन्होंने सहायक प्रोफेसर को निलंबित करने और उनके खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि ‘‘यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटना’’ एक मेडिकल कॉलेज में हुई थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिश के अनुसार आरोपी का केवल स्थानांतरण, छात्रों को ‘‘भयभीत करने वाले माहौल’’ को कम नहीं करेगा।

नयी दिल्ली। उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज के एक सहायक प्राध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजनिवास के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पिछले महीने 22 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सहायक प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोप पत्र भी दायर किया था। 

निलंबन आदेश में सक्सेना ने कहा कि उन्होंने सहायक प्रोफेसर को निलंबित करने और उनके खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि ‘‘यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटना’’ एक मेडिकल कॉलेज में हुई थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिश के अनुसार आरोपी का केवल स्थानांतरण, छात्रों को ‘‘भयभीत करने वाले माहौल’’ को कम नहीं करेगा। उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘मैं सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता हूं। 

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उन्होंने रेखांकित किया कि आरोपी के कथित कृत्य ‘‘नैतिक अधमता से जुड़ा है। उपराज्यपाल ने संबंधित विभाग को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की उचित सिफारिशों के साथ आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने की सलाह दी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पैनल के अध्यक्ष हैं, न्यायिक हिरासत में हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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