Karnataka: मुश्किल में बीएस येदियुरप्पा, अदालत में आरोप पत्र दायर, नाबालिग से छेड़छाड़ का है मामला

BS Yediyurappa
ANI
अंकित सिंह । Jun 27 2024 7:11PM

सीआईडी ​​ने मामले के सिलसिले में 17 जून को येदियुरप्पा से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले सीआईडी ​​को मामले में येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के आदेश पारित किए थे।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को POCSO मामलों को देखने वाली विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया। सदाशिवनगर पुलिस ने इस साल मार्च में वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी से छेड़छाड़ की।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में नाटक! सिद्धारमैया के सामने बोले वोक्कालिगा के प्रमुख संत, सभी ने सत्ता का सुख भोगा, अब डीके शिवकुमार को सौंप दें CM की कुर्सी

सीआईडी ​​ने मामले के सिलसिले में 17 जून को येदियुरप्पा से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले सीआईडी ​​को मामले में येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के आदेश पारित किए थे। पीड़िता के भाई ने इस महीने की शुरुआत में अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मामला लगभग तीन महीने पहले दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया जाए और पूछताछ की जाए। मार्च में सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने इसे आगे की जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था।

इसे भी पढ़ें: DK Shivkumar को कंट्रोल में रखने की कोशिश! कर्नाटक में उठी तीन और डिप्टी सीएम की मांग, सिद्धरमैया का आया बयान

राज्य सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर रह चुके येदियुरप्पा को अब बड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अदालत इन गंभीर आरोपों के संबंध में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहती है। पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु में डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर एक मुलाकात के दौरान बेटी। येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़