West Bengal rural polls: पंचायत चुनाव से पहले बवाल की आशंका, नामांकन केंद्रों के पास धारा 144 लागू
पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। एसईसी ने कहा कि केवल दो व्यक्ति नामांकन केंद्र के अंदर कागजात दाखिल करने के लिए कदम रख सकते हैं।
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है कि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो। यह आदेश गुरुवार तक प्रभावी रहेगा।
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अधिकारी ने कहा कि हमने नामांकन केंद्रों के 1 किमी के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस आशय का एक आदेश एसईसी द्वारा रविवार को जारी किया गया था। पंचायत चुनाव आठ जुलाई को होंगे। एसईसी ने कहा कि केवल दो व्यक्ति नामांकन केंद्र के अंदर कागजात दाखिल करने के लिए कदम रख सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में पहले दो दिनों में त्रिस्तरीय चुनावों के लिए अब तक 10,000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश विपक्षी दलों द्वारा दाखिल किए गए हैं।
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इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने का निर्देश दिया। इसने स्टेट इलेक्शन कमीशन (एसईसी) को 8 जुलाई को होने वाले चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों को तैनात करने और नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के बारे में सोचने का भी आदेश दिया था।
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