Jama Masjid Survey को लेकर तनाव की स्थिति जारी, यूपी के संभल में सुरक्षा में तैनात

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प्रतिरूप फोटो
ANI
रितिका कमठान । Nov 30 2024 11:00AM

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर तनाव जारी है। इसी बीच संभल जिले में लगातार छठे दिन यानी शनिवार को भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही है। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा तैनाती की गई है। संभल का दौरा करने समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी यहां पहुंच सकता है। पार्टी सूत्रों से ये जानकारी मिली है।

वहीं 24 नवंबर को सर्वेक्षण टीम पर पथराव की घटना ने हिंसा का रुप ले लिया था। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि संभल में "सद्भाव और शांति" सुनिश्चित की जाए। यहां की निचली अदालत को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखी जाए। इसे खोला नहीं जाना चाहिए। पीठ ने शुरू में कहा, "शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी घटित हो... हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।"

शीर्ष अदालत संभल स्थित जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्थानीय अदालत के 19 नवंबर के मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी से कहा कि उन्हें सर्वेक्षण के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया।

मस्जिद समिति ने "असाधारण स्थिति" का हवाला देते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह याचिका संविधान की धारा 136 के तहत दायर की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले पर सीधे निर्णय देने का अधिकार है। 19 नवंबर को स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिए जाने के बाद से ही संभल में तनाव बढ़ गया था। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के अदालती आदेश का विरोध करते हुए लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई। यह सर्वेक्षण स्थानीय अदालत में कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का स्थल पहले हरिहर मंदिर था।

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