निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता राजा सिंह के 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाई

Raja Singh

आयोग ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। 72 घंटे की पाबंदी शनिवार शाम छह बजे से शुरू हो गई है।

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह को उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को वोट देने के वास्ते लोगों को धमकी देने के लिए फटकार लगाई और उन्हें 72 घंटे तक प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया। 72 घंटे की पाबंदी शनिवार शाम छह बजे से शुरू हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, निर्वाचन आयोग ने सिंह को नोटिस जारी करते हुए उनकी कथित टिप्पणी वाली एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया था। नोटिस में उद्धृत सिंह की टिप्पणी के अनुसार, उन्होंने कहा था, ‘‘जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ‘‘योगी जी’’ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) ने हजारों जेसीबी और बुल्डोजर मंगवा लिये हैं।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘आप जेसीबी और बुल्डोजर का उद्देश्य जानते हैं... अगर आपको यूपी में रहना है, तो आपको योगी-योगी का जाप करना होगा या उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा।’’ उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे है और रविवार को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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