दिल्ली में फँसे विदेशियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी ट्रांजिट पास
मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार फंसे हुए विदेशी नागरिकों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के परामर्श से संबंधित विदेशी सरकार प्रस्थान से पहले प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों की जांच और उन्हें ले जाने के लिए लिए चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था करेगी।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण शहर में फंसे विदेशियों के लिए ट्रांजिट पास जारी करेगी। मुख्य सचिव और दिल्ली की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने शुक्रवार को विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था और पृथक रहने वाले व्यक्तियों के यहां से जाने के प्रावधानों की जानकारी दी। डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत उन्होंने यह आदेश जारी किया।
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इस उद्देश्य के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार फंसे हुए विदेशी नागरिकों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के परामर्श से संबंधित विदेशी सरकार प्रस्थान से पहले प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के लक्षणों की जांच और उन्हें ले जाने के लिए लिए चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था करेगी। स्थानीय परिवहन संबंधित दूतावास द्वारा प्रदान किया जाएगा और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा ट्रांजिट पास जारी किए जाएंगे।
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