राष्ट्रगान के अपमान को लेकर भाजपा विधायकों को जारी नोटिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की रोक

High Court
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पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा विधायकों पर राज्य सरकार विरोधी नारे लगाने और उसके विधायकों द्वारा राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान खड़े नहीं होने का आरोप लगाया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोलकाता पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान उसका कथित अपमान करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठ विधायकों को जारी नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी।

भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य ने पार्टी के विधायकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने मदारीहाट के पार्टी विधायक एवं मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा और सिलीगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के घोष सहित भाजपा विधायकों को सात दिसंबर को पुलिस के सामने पेश होने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को सात दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। ये नोटिस कोलकाता पुलिस द्वारा एक शिकायत पर भेजे गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान का अपमान किया था।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा विधायकों पर राज्य सरकार विरोधी नारे लगाने और उसके विधायकों द्वारा राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान खड़े नहीं होने का आरोप लगाया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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