Swati Maliwal assault case: बेल के लिए बिभव बेकरार, अब हाई कोर्ट के फैसले को दी SC में चुनौती
12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार को रिहा किए जाने पर गवाहों पर संभावित प्रभाव और सबूतों से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कुमार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस नहीं दे रही साथ! INDIA Bloc में अलग-थलग पड़े Arvind Kejriwal, कोर्ट से भी राहत नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी
12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार को रिहा किए जाने पर गवाहों पर संभावित प्रभाव और सबूतों से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता काफी प्रभाव डालता है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली के पटेल नगर में 26 साल के लड़के की करंट लगने से मौत
क्या है पूरा मामला
कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उन पर विभिन्न आईपीसी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक धमकी देने के इरादे से हमला करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना शामिल था। ट्रायल कोर्ट ने पहले 7 जून को उनकी जमानत खारिज कर दी थी। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि 13 मई को कुमार द्वारा उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियों सहित महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक परेशानी हुई।
अन्य न्यूज़