Assam में मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए विधेयक पारित होने पर CM हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- ‘अगला लक्ष्य, बहुविवाह पर प्रतिबंध’

Himanta
ANI
रेनू तिवारी । Aug 29 2024 6:26PM

असम विधानसभा ने गुरुवार को मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए एक विधेयक पारित किया, जो 1935 के अधिनियम का स्थान लेगा, जो अब तक राज्य में इन मामलों को नियंत्रित करता था।

असम विधानसभा ने गुरुवार को मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए एक विधेयक पारित किया, जो 1935 के अधिनियम का स्थान लेगा, जो अब तक राज्य में इन मामलों को नियंत्रित करता था। इसे “ऐतिहासिक दिन” बताते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार का अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना होगा।

X पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, सीएम ने कहा: “यह अधिनियम अब सरकार के साथ विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य कर देगा और लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की कानूनी आयु का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सख्त निवारक के रूप में भी काम करेगा और हमारी लड़कियों के समग्र विकास में सुधार करेगा।”

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उन्होंने कहा: “मैं उन सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक और बाल विवाह को रोकने के सरकार के दृष्टिकोण को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। यह विधेयक दलगत राजनीति से ऊपर है और हमारी लड़कियों को सम्मान का जीवन देने का एक साधन है।”

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने मंगलवार को असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया।

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इसका उद्देश्य काजी प्रथा को खत्म करना है, जहां मौलवी मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण करते हैं। इससे अब सभी विवाहों को सरकार के पास पंजीकृत किया जा सकेगा। प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि काजियों द्वारा किए गए विवाहों के सभी पूर्व पंजीकरण वैध रहेंगे और केवल नए विवाह ही इस कानून के दायरे में आएंगे।

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