निवेश के नाम पर व्यक्ति से 46 लाख रुपये की ठगी, पांच के खिलाफ मामला दर्ज

online business fraud
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

खारघर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 34 वर्षीय पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 419 और 34 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

ठाणे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निवेश पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर 46 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। खारघर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 34 वर्षीय पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 419 और 34 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्लेक्स (बीकेसी) में कार्य करने वाले पीड़ित से आरोपियों ने फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच संपर्क किया था और केवल मोबाइल फोन पर ही उनकी पहचान थी। दर्ज मामले के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ित को ऑनलाइन कारोबार में मोटी रकम वापसी का झांसा दिया। उन्होंने पीड़ित को निवेश और कारोबार में मदद करने का वादा करके व्हाट्सऐप ग्रुप और कई लिंक दिए। इस दौरान ठगों की मदद से पीड़ित ने निवेश और कारोबार में 46.23 लाख रुपये लगाए। 

कुछ दिन बाद जब पीड़ित ने अपना खाता चेक किया तो उसने पाया कि उसे मुनाफा हुआ है। हालांकि निवेश और कमाए गए धन को खाते से वापस लेने का प्रयास करने पर उसे असफलता मिली। इसके बाद पीड़ित ने ठगों से संपर्क किया लेकिन आरोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारी ने बताया कि ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़