PM Kusum Yojana से किसान सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक पा सकते हैं सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना की संज्ञा दी गई, की शुरुआत की थी। जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 90 फीसदी तक की छूट मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति की गरज से ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की, जिससे किसान लाभान्वित हुए हैं। यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत किसान सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी पा सकते हैं। इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी इस योजना में दिलचस्पी दिखाई जाने लगी है और उनके द्वारा भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाने लगा है।
बता दें कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2019 में ही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना की संज्ञा दी गई, की शुरुआत की थी। जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 90 फीसदी तक की छूट मिलती है। जानकारी के मुताबिक, अनुमन्य अनुदान (सब्सिडी) के बाद किसान को सौर पंप के लिए करीब 10 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है।
# सोलर पावर पंप लगवाने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे जाएं
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 के आम बजट में भी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना को बजट में 1996.46 करोड़ रुपये मिले। इसलिए किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए योजना की अधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर विजिट करना होगा। इसके अलावा, किसान इस योजना की अधिक जानकारी अपने जिला स्तर पर विद्युत विभाग एवं कृषि विभाग से संपर्क करके प्राप्त कर सकते है। मालूम हो कि सरकार अपने-अपने स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाती है।
इसे भी पढ़ें: पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है और क्या हैं इसकी विशेषताएं
# पीएम कुसुम योजना के लिए ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
पीएम कुसुम योजना के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु और भूमि लीज पर देने हेतु आवेदन किया जा सकता है। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पंजीकरण “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन" का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी, जैसे- नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नम्बर आदि भरनी होगी। सभी नवीनतम जानकारी भरने के बाद आखिर में सब्मिट के बटन पर क्लिक करें। सफल पंजीकरण के बाद आपको चयनित लाभार्थियों को सौर पंप सेट की 10 प्रतिशत कीमत आपूर्तिकर्ताओं को जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके खेतों में सोलर पम्प लगा दिए जाएंगे।
# योजना के आवेदन व आवेदक की सूची ऐसे देखें
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु चयनित आवेदकों के नाम देखने के लिए सर्वप्रथम आपको सोलर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद “प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए पंजीकृत आवेदनों की सूची” वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। वह सभी आवेदनकर्ता जिन्होंने अपनी भूमि लीज पर देने के लिए पंजीकरण करवाया है, उनकी सूची आरआरईसी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। वे सभी नागरिक जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि लीज पर लेना चाहते हैं, वह आवेदकों की सूची आरआरईसी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके पश्चात वह पंजीकृत आवेदकों से संपर्क करके संयंत्र लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
# पंजीकरण के बाद आवेदक को प्राप्त होगी एप्लीकेशन आईडी
यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है तो आवेदक को एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया गया है तो आवेदक को एक रसीद दी जाएगी जो कि आवेदक को संभाल कर रखनी होगी। आवेदन करने के लिए आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
# पीएम कुसुम योजना की ये हैं पात्रताएं
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। कुसुम योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता (दोनों में से जो भी कम हो) के लिए आवेदन कर सकता है। प्रति मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत स्वयं के निवेश से प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक द्वारा किसी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है तो विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन करने के लिए ₹5000 प्रति मेगावाट तथा जीएसटी की दर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा।
# पीएम कुसुम योजना के लिए ये हैं जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर, जमीन की जमाबंदी की कॉपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट (विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में), मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन सभी दस्तावेज को समेट कर रख लें और अपडेट नहीं हैं तो उन्हें उपयोग से पहले अपडेट करवा लें।
# ये हो सकते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थी
किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोक्ता एसोसिएशन आदि कुसुम सोलर पम्प स्कीम के लाभार्थियों के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते हुए कहा गया है कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के उपरान्त उन्हें अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाएगा।
# ये है पीएम कुसुम योजना का आवेदन शुल्क
इस योजना के अंतर्गत आवेदक को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन करने के लिए ₹5000 प्रति मेगावाट तथा जीएसटी की दर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भुगतान प्रबंध निदेेशक, राज्य अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। आवेदन करने के लिए 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के लिए क्रमशः मेगावाट व आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार है- 0.5 मेगावाट के लिए ₹ 2500 + जीएसटी,1 मेगावाट के लिए ₹5000 + जीएसटी, 1.5 मेगावाट के लिए ₹7500 + जीएसटी और 2 मेगावाट के लिए ₹10000 + जीएसटी।
# पीएम कुसुम योजना के लिए आय का अनुमान
गौरतलब है कि इन सोलर पैनल की वैधता 25 साल तक मानी गई है। इस लिहाज से किसान इसे लगावा कर 25 सालों तक एक निश्चित आय का स्त्रोत बना सकते हैं और 45 लाख रुपए तक की सालाना अतिरिक्त आय करके अपने द्वारा लिए हुए कृषि कर्ज को भी चुका सकते है। अगर किसान 5 एकड के बंजर खेतों सोलर संयंत्र स्थापित करते है, तो इस संयंत्र से साल में करीब 15 लाख यूनिट तक बिजली का पैदा कि जा सकती है।
# प्रधानमंत्री कुसुम योजना से बीमा का मिलेगा लाभ
इन पंपों को किसान पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5 वर्षीय वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (एएमसी) और प्राकृतिक आपदाओं, चोरी आदि के लिए बीमा कवर के साथ स्थापित किया जा रहा है। ये सोलर पंप न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि खेती की लागत को भी कम करेंगे, क्योंकि बिजली और डीजल पर कोई खर्च नहीं होगा।
# ये है हेल्पलाइन नम्बर
यदि आप पीएम कुसुम योजना को लेकर अभी भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस योजना की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है- संपर्क नम्बर- 011-243600707, 011-24360404. टोल-फ्री नम्बर- 18001803333.
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
अन्य न्यूज़