हरियाणा में ‘पार्किंग’ के साथ चार मंजिल वाली इमारतें बनाने की मंजूरी मिली

Nayab Saini
प्रतिरूप फोटो
@NayabSainiBJP

हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जे पी दलाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी लाभ होने की उम्मीद है।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनी को भी दी गई है। हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जे पी दलाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी लाभ होने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पार्किंग के लिए जगह (स्टिल्ट) और चार मंजिला (एस+4) इमारतें बनाने की मंजूरी उन कॉलोनी/ सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जहां ‘लेआउट प्लान’ को प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है। 

इसके अलावा पहले से ही लाइसेंस-प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना वाली कॉलोनी में भी पार्किंग के साथ चार मंजिलें बनाने की मंजूरी दी जाएगी। यह मंजूरी प्रति भूखंड चार आवासीय इकाइयों के लिए मंजूर कॉलोनी को मिलेगी। हरियाणा में पिछले एक साल से अधिक समय तक ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलें बनाने पर रोक लगी हुई थी। 

इस संबंध में ताजा फैसला एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। दलाल ने कहा कि जिन कॉलोनी एवं सेक्टर में ‘लेआउट प्लान’ को प्रति भूखंड तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है, वहां 10 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क से पहुंचने वाले आवासीय भूखंडों के लिए कुछ शर्तों के साथ ‘एस+4’ निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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