उत्तर प्रदेश: चीनी कारखाने ने किया पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, NGT ने मांगी रिपोर्ट
एनजीटी के 19 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार, समिति की बैठक 15 दिन में होने की उम्मीद है। समिति के सदस्य चीनी कारखाने के स्थल पर जाएंगे और अंशधारकों से बातचीत के बाद उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर, 2021 को होगी।
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में वेव इंडस्ट्रीज के चीनी कारखाने के परिचालन में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या एसपीसीबी, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण तथा जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा के अधिकारियों की समिति गठित की है।
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एनजीटी ने कहा कि इन विभागों की ओर से समिति में शामिल अधिकारी वरिष्ठ स्तर के होने चाहिए और उनके पास विश्वसनीय तरीके से कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। पीठ ने कहा कि सीपीसीबी तथा एसपीसीबी इस मामले में संयोजन और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसिया रहेंगी। एनजीटी के 19 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार, समिति की बैठक 15 दिन में होने की उम्मीद है। समिति के सदस्य चीनी कारखाने के स्थल पर जाएंगे और अंशधारकों से बातचीत के बाद उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर, 2021 को होगी। अधिकरण अमरोहा जिले के मलेशिया गांव में चीनी कारखाने में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चंचल देवी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था।
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