ये रेशमी जुल्फें...महिला सहकर्मी को देखकर ये गाना सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं, बंबई HC ने दिया फैसला

HC
ANI
अभिनय आकाश । Mar 21 2025 4:59PM

मुख्य आरोपों में से एक यह था कि कर्मचारी ने एक मीटिंग के दौरान एक महिला सहकर्मी के लंबे बालों का मज़ाक उड़ाया, पूछा कि क्या उसे बांधने के लिए जेसीबी की ज़रूरत है और ‘ये रेशमी जुल्फ़ें’ की एक लाइन गाई। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने शुरू में इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना था। ICC ने एक दूसरी घटना का भी हवाला दिया, जिसमें कर्मचारी ने कथित तौर पर महिलाओं की मौजूदगी में एक पुरुष सहकर्मी के निजी अंग के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक मज़ाक था, और अदालत ने कहा कि पुरुष सहकर्मी ने बुरा नहीं माना।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में एक पुरुष बैंक कर्मचारी के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की रिपोर्ट और पुणे औद्योगिक न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें निष्कर्ष अस्पष्ट और निराधार बताया गया। न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने अधिवक्ता सना रईस खान के माध्यम से ICC की 30 सितंबर, 2022 की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। समिति ने उसे कार्यस्थल पर कदाचार का दोषी पाया था, जिसे जुलाई 2024 में औद्योगिक न्यायालय ने बरकरार रखा था। 

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मुख्य आरोपों में से एक यह था कि कर्मचारी ने एक मीटिंग के दौरान एक महिला सहकर्मी के लंबे बालों का मज़ाक उड़ाया, पूछा कि क्या उसे बांधने के लिए जेसीबी की ज़रूरत है और ‘ये रेशमी जुल्फ़ें’ की एक लाइन गाई। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने शुरू में इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना था। ICC ने एक दूसरी घटना का भी हवाला दिया, जिसमें कर्मचारी ने कथित तौर पर महिलाओं की मौजूदगी में एक पुरुष सहकर्मी के निजी अंग के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक मज़ाक था, और अदालत ने कहा कि पुरुष सहकर्मी ने बुरा नहीं माना।

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तीसरा आरोप शिकायतकर्ता के रिपोर्टिंग मैनेजर से जुड़ा था, याचिकाकर्ता से नहीं, और अदालत ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया। न्यायमूर्ति मार्ने ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन वे POSH अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के मानदंडों को पूरा नहीं करते। अदालत ने फैसला सुनाया कि ICC के निष्कर्षों में उचित विश्लेषण का अभाव था और उन्हें खारिज कर दिया। 

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