सुनवाई के दौरान श्रम अदालत के न्यायाधीश को रिश्वत देने की कोशिश में श्रमिक गिरफ्तार

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अधिकारी ने बताया, जब जज ने इसके बारे में पूछा तो सोलंकी ने कहा कि उसे लिफाफा देने के लिए कहा गया था और वह इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जब जज ने अपने स्टाफ से लिफाफा खोलने को कहा तो उसमें 35,000 रुपये मिले।

गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को पंचमहल जिले के गोधरा में सुनवाई के दौरान श्रम अदालत के न्यायाधीश को 35,000 रुपये की रिश्वत की पेशकश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

एसीबी गोधरा संभाग के निरीक्षक आरबी प्रजापति ने बताया कि महिसागर जिले के वीरपुर तालुका निवासी आरोपी बापू सोलंकी अदालत कक्ष में आया और न्यायाधीश एचए माका की मेज पर एक बंद लिफाफा रख दिया।

अधिकारी ने बताया, जब जज ने इसके बारे में पूछा तो सोलंकी ने कहा कि उसे लिफाफा देने के लिए कहा गया था और वह इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जब जज ने अपने स्टाफ से लिफाफा खोलने को कहा तो उसमें 35,000 रुपये मिले।

जज के निर्देश पर अदालत कर्मियों ने हमें जानकारी दी और सोलंकी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रजापति ने कहा कि सोलंकी यह भी दावा कर रहा है कि वह उस व्यक्ति का नाम भूल गया है जिसने उसे जज को लिफाफा सौंपने के लिए कहा था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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