मदरसों में नहीं शिक्षा का माहौल और ये मनमाने तरीके से चल रहे, NCPCR का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

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ANI
अभिनय आकाश । Sep 11 2024 7:59PM

एनसीपीसीआर अदालत में एक लिखित प्रस्तुतिकरण कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का एक समूह शामिल था, जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर "असंवैधानिक" घोषित कर दिया था।

भारत के बाल अधिकार निकाय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है", और इन संस्थानों में पाठ्यपुस्तकें इस्लाम की सर्वोच्चता के बारे में पढ़ाती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने यह भी दावा किया कि तालिबान उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे की धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित था। एनसीपीसीआर अदालत में एक लिखित प्रस्तुतिकरण कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का एक समूह शामिल था, जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर "असंवैधानिक" घोषित कर दिया था।

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5 अप्रैल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। आयोग ने अपने निवेदन में कहा कि मदरसा "उचित शिक्षा" प्राप्त करने के लिए "अनुपयुक्त" स्थान है। वे न केवल शिक्षा के लिए एक असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल प्रस्तुत करते हैं बल्कि उनके पास काम करने का एक मनमाना तरीका भी है जो पूरी तरह से और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के अभाव में है। 

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