मुझे समझ नहीं आया, इस पर आपत्ति क्यों? PM Modi को 'शिवलिंग पर बिच्छू' बताकर फंसे थे थरूर, SC ने दी राहत
न्यायमूर्ति हृषिकेश की पीठ रॉय और आर महादेवन दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश के खिलाफ थरूर की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। शशि थरूर के खिलाफ मामला 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी शिवलिंग पर बैठा बिच्छू वाली विवादास्पद टिप्पणी के बाद सामने आया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश की पीठ रॉय और आर महादेवन दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश के खिलाफ थरूर की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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थरूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मोहम्मद अली खान ने तर्क दिया कि भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि शिकायत में मूल उद्धरण प्रकाशित करने वाली पत्रिका या प्रारंभिक बयान देने वाले व्यक्ति को मामले में आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को थरूर की चुनौती के बाद शीर्ष अदालत ने बब्बर को एक नोटिस भी जारी किया और चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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