ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य मार्च में किया जाएगा - मुख्यमंत्री मनोहर लाल

Chief Minister Manohar Lal

मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश में रबी फसलों की जनरल गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है। अभी हाल ही में 25-26 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है, इसलिए यह विशेष गिरदावरी मार्च में की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधा किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा

चंडीगढ़  हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही वीरवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष  ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हाल ही में प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी 2021-22 की फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य पहली मार्च से आरम्भ किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलराज कुण्डू द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के दौरान सदन में की। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश में रबी फसलों की जनरल गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है। अभी हाल ही में 25-26 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है, इसलिए यह विशेष गिरदावरी मार्च में की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधा किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसल 2020-21 के मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है।

 

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शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को बताया कि अनुच्छेद 21 ए  के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार  पर अमल कर रही है  ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहें।  भौगौलिक स्थिति के आधार पर प्राईमरी स्तर के 8656 तथा माध्यमिक स्तर के 2421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय चलाये जा रहे हैं।

उन्होंने अवगत कराया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम , 2003 के नियम 134 - ए के अंतर्गत बी ० पी ० एल ० / ई 0 डब्लयू ० एस ० वर्ग के मेधावी बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान है । निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 के मध्यनजर , राज्य सरकार के हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के द्वारा पारित 134 - ए नियम के पुनर्विचार किया जा रहा है।

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उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष  2015-16 से वर्ष 2021-22 तक  नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा दो से बाहरवीं तक कुल 122636 बच्चों का दाखिला हुआ।उन्होंने सदन को यह भी बताया कि सरकार द्वारा वर्ष  2016-17 से वर्ष 2021-22 तक जिला अनुसार पूरे प्रदेश के निजी विद्यालयों को कक्षा दो से 8वीं तक 134-ए के अंतर्गत दाखिल छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि कुल 70,31,30,700 रुपये दी गई है।उन्होंने बताया कि जिला सोनीपत को वर्ष  2016-17 से वर्ष 2021-22 तक 6,47,51,100 रुपये जारी किये गये हैं।

 

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बिजली मंत्री  रणजीत सिंह ने बताया कि जिला सिरसा में अब तक कुल 4300 लोगों ने अपने नलकूप कनैक्शन के लिए राशि जमा करवा दी है, जिसमे से 2547 लोगों /आवेदको के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं और शेष 1753 प्रक्रिया में है, जिनको 30.06.2022 तक जारी किए जाने की संभावना है । रणजीत सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आठ कंपनियां पांच साल की गारंटी के साथ सबमर्सिबल मोटर पम्पसेट उपलब्ध करवाती है।

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