सिद्धरमैया मेरे खिलाफ जंथाकल खनन मामले में शीर्ष अदालत जाएं: Kumaraswamy

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एच डी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुमति मांगने के बजाय उच्चतम न्यायालय जाने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने सवाल किया, ‘‘मुझ पर मुकदमा चलाने की क्या जरूरत है? कितने समय से आप यह ड्रामा कर रहे हैं?’’

बेंगलुरु । केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने रविवार को कर्नाटक सरकार को उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुमति मांगने के बजाय उच्चतम न्यायालय जाने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने सवाल किया, ‘‘मुझ पर मुकदमा चलाने की क्या जरूरत है? कितने समय से आप यह ड्रामा कर रहे हैं?’’ सिद्धरमैया ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 23 नवंबर, 2023 को लोकायुक्त ने 2007 के एक खनन मामले में कुमारस्वामी पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगते हुए राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी थी लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। 

केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि जंथाकल खनन मामले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि “जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय आखिरकार इन मामलों पर अंतिम फैसला नहीं करता है तब तक कोई भी अन्य अदालत इन मामलों के संबंध में कोई अन्य आदेश पारित नहीं करेगी।” कुमारस्वामी ने पूछा, ‘‘आपको उच्चतम न्यायालय जाने से कौन रोक रहा है? मुझ पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की फाइल राज्यपाल के पास भेजने का ड्रामा किसलिए-- मुझे डराने के लिए और मुझे चुप करने के लिए? क्या आपने यही किया है?’’ उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है, जबकि यह स्पष्ट था कि इसके लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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