भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर ED का एक और ऐक्शन, 29 करोड़ की संपत्ति जब्त
हालिया कुर्की भारत और विदेश में स्थित 2,596 करोड़ रुपये मूल्य की पहले कुर्क की गई संपत्तियों में जुड़ गई है। इसके अलावा, मुंबई की एक विशेष अदालत पहले ही भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 692.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में शामिल भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने नीरव मोदी और उसके समूह की कंपनियों की 29.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इन कुर्क संपत्तियों में अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं। यह हालिया कुर्की भारत और विदेश में स्थित 2,596 करोड़ रुपये मूल्य की पहले कुर्क की गई संपत्तियों में जुड़ गई है। इसके अलावा, मुंबई की एक विशेष अदालत पहले ही भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 692.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
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पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर के बाद शुरू हुई थी। जांच के परिणामस्वरूप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की कई घरेलू संपत्तियों की पहचान और कुर्की की गई। इसके अलावा, ईडी ने धोखाधड़ी से प्रभावित पीएनबी और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को 1,052.42 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी है।
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नीरव मोदी और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। इस बीच, ब्रिटेन के लंदन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है, जहां सातवीं बार जमानत खारिज होने के बाद नीरव मोदी फिलहाल जेल में बंद है।
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