Shiv Sena row: सुप्रीम कोर्ट ने तय की आखिरी तारीख, विधायकों की अयोग्यता पर 10 जनवरी तक लेना होगा फैसला
शीर्ष अदालत ने 10 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में अंतिम फैसला लेने को कहा था, लेकिन नार्वेकर ने लंबित याचिकाओं की समीक्षा के लिए और समय मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर फैसला करने के लिए और समय दिया है। शीर्ष अदालत ने 10 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से 31 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में अंतिम फैसला लेने को कहा था, लेकिन नार्वेकर ने लंबित याचिकाओं की समीक्षा के लिए और समय मांगा था।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्पीकर ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की थी। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को निर्णय सुनाने के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय विस्तार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की। उन्होंने कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर तुरंत निर्णय लेने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की।
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इससे पहले 18 सितंबर को, पीठ ने स्पीकर को शिंदे और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से शिंदे गुट के विधायकों सहित 56 विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर द्वारा तय की जाने वाली समय-सारणी से पीठ को अवगत कराने को कहा था। ठाकरे गुट ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया था और राज्य विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी।
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