Delhi Excise Policy Case: 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकेंगे संजय सिंह, कोर्ट ने दी अनुमति
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। जनवरी में, AAP ने संजय सिंह को उच्च सदन में सांसद के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नामांकित किया था।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उन्हें सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का भी निर्देश दिया है। गुरुवार को, सिंह ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि वह उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ले सकें और चल रहे संसद सत्र में भाग ले सकें।
इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: बदलने आये थे देश की राजनीति, मगर Arvind Kejriwal ने खुद को पूरी तरह बदल डाला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। जनवरी में, AAP ने संजय सिंह को उच्च सदन में सांसद के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नामांकित किया था। 27 जनवरी को उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। AAP नेता को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले पार्टी द्वारा नामित किया गया था। राज्यसभा चुनाव 19 जनवरी को हुए थे। हालांकि, संजय सिंह निर्विरोध चुने गए थे।
इसे भी पढ़ें: 'पाप के बाद कुदरत झाड़ू चलाता है', अरविंद केजरीवाल बोले- लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही भाजपा
जांच एजेंसी के अनुसार, सिंह ने कथित तौर पर अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। आप नेता पर 2 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप है, जो शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े विधेय या अनुसूचित अपराध की कथित आय थी।
अन्य न्यूज़