SEBI ने उठाया बड़ा कदम, 19 लाख फॉलोअर्स वाले YouTuber पर लगाया 9.5 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें कारण
यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी फर्म, रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ अपंजीकृत निवेश सलाहकार व्यवसाय चलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उन्हें ₹9.5 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया है।
भारत के प्रतिभूति बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती के खिलाफ एक्शन लिया है। इस एक्शन के जरिए सेबी ने यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी फर्म रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकार बिजनेस चलाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें 4 अप्रैल, 2025 तक सिक्योरिटिज मार्केट में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उन्हें 9.5 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।
यूट्यूबर पर अवैध स्टॉक मार्केट गतिविधियों के लिए लगा प्रतिबंधित
सेबी की जांच में पाया गया कि रवींद्र बालू भारती और उनकी कंपनी ने गैर-पंजीकृत निवेश सलाह, व्यापार अनुशंसाओं और निष्पादन सेवाओं के जरिए अनुभवहीन निवेशकों को शेयर बाजार में फंसाया। भारती के दो यूट्यूब चैनलों पर 19 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को जोखिम भरे निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का लाभ उठाया है।
कंपनी ने "उच्च रिटर्न" का विपणन किया, जबकि इससे संबंधित जोखिमों का खुलासा नहीं किया तथा आवश्यक सेबी पंजीकरण के बिना परिचालन किया। उन्होंने चालाकीपूर्ण रणनीति अपनाई, जैसे कि अलग-अलग निवेशकों को कई निवेश योजनाएं बेचना, जिससे उनकी निर्णय लेने की स्वायत्तता सीमित हो गई। सेबी के आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारती की कंपनी ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है और ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही है।
क्या दंड और प्रतिबंध लगाए गए
वित्तीय दंड और पुनर्भुगतान आदेश के अलावा, सेबी ने भारती, उनकी कंपनी और कई सहयोगियों पर अप्रैल 2025 तक किसी भी प्रतिभूति बाजार गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें उचित सेबी पंजीकरण के बिना निवेश सलाहकार सेवाएं देने से भी प्रतिबंधित किया गया है। भारती और उनके सहयोगियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी द्वारा की गई यह कार्रवाई प्रतिभूति बाजार में बिना उचित प्राधिकरण के काम करने वाले और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करती है।
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