अब जबरदस्ती कोई नहीं वसूल सकेगा सर्विस चार्ज, अगर Hotel और रेस्टोरेंट करते हैं ऐसा तो यहां कर सकते हैं शिकायत
सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क का कोई संग्रह नहीं किया जाएगा।
होटल और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलना सही है या गलत? इस बात पर देश में कई हफ्तों से बहस चल रही थी। सर्विस चार्ज को लेकर चल रही बहस ने एक अहम मोड़ लिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सोमवार को सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में "अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने" के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वतः लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर पाबंदी लगा दी है। यानी अब होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सर्विस चार्ज के पेमेंट के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। बल्कि यह एक स्वैच्छिक विकल्प होगा।
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सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क का कोई संग्रह नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आधिकारिक बयान में आज कहा गया कि कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है।
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अगर आप बिल से सेवा शुल्क हटाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए संबंधित होटल से अनुरोध कर सकते हैं। वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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