'पुरुष दर्जी महिलाओं का नाप नहीं लेंगे', औरतों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने जारी किए प्रस्ताव

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ANI
रेनू तिवारी । Nov 8 2024 2:40PM

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाने वाले उन्नत दिशा-निर्देशों की एक सूची प्रस्तावित की है।

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाने वाले उन्नत दिशा-निर्देशों की एक सूची प्रस्तावित की है। जारी सूचना के अनुसार, राज्य महिला आयोग ने दिशा-निर्देशों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पुरुष दर्जियों द्वारा महिलाओं का नाप लेने पर रोक लगाना और पुरुषों द्वारा जिम या योग सत्र के दौरान महिलाओं को प्रशिक्षण देने पर रोक लगाना शामिल है। राज्य महिला आयोग ने कहा कि यह प्रस्ताव 28 तारीख को लखनऊ में हुई बैठक के दौरान रखा गया था, हालांकि इस मुद्दे पर और बैठकें होंगी।

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महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने इस फैसले के बारे में बात करते हुए कहा, "28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि केवल महिला दर्जी ही महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सिले हुए कपड़ों का नाप लें और इन क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाए जाएं।"

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उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने उठाया और बैठक के दौरान मौजूद आयोग की सदस्यों ने इसका समर्थन किया।

महिला आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों की सूची देखें-

महिला जिम/योग केंद्र में महिला प्रशिक्षक होनी चाहिए। जिम का सत्यापन अवश्य होना चाहिए।

महिला जिम/योग केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अपना पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड, सत्यापित करवाना चाहिए तथा उसकी फोटोकॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए।

महिला जिम/योग केंद्र में सीसीटीवी चालू हालत में तथा डीवीआर होना अनिवार्य है।

स्कूल बस में महिला सुरक्षा गार्ड या महिला शिक्षिका होना अनिवार्य है।

नाटक कला केंद्रों में महिला नृत्य शिक्षिका तथा सीसीटीवी चालू हालत में तथा डीवीआर होना अनिवार्य है।

बुटीक केंद्रों में कपड़ों का माप लेने के लिए महिला दर्जी तथा चालू सीसीटीवी होना अनिवार्य है।

कोचिंग केंद्रों में चालू सीसीटीवी, वॉशरूम आदि होना अनिवार्य है।

महिलाओं से संबंधित कपड़े आदि बेचने वाली दुकानों में महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है।

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