Gonda news: गोंडा दंगे के नौ दोषियों को 10-10 साल की सजा

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नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवपति सिंह ने केस दर्ज कराया था कि 23 सिंतबर 2015 की रात 10 बजे गणेश प्रतिमा विर्सजन के लिए शोभायात्रा निकल रही थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने सुनवाई पूरी करते हुए नौ दोषियों को सजा सुनाई।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गणेश प्रतिमा विर्सजन की शोभायात्रा के दौरान 23 सिंतबर 2015 के हुए दंगे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने सुनवाई पूरी करते हुए नौ दोषियों को सजा सुनाई। उन्होंने अमित वर्मा, मंटू वर्मा, जीमल, शमीम शेख, लल्ला, तारिक, सादिक, श्रवण व राहुल कश्यप को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा व 22600-22600 रूपये का अर्थदंड भी लगाया। 

नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवपति सिंह ने केस दर्ज कराया था कि 23 सिंतबर 2015 की रात 10 बजे गणेश प्रतिमा विर्सजन के लिए शोभायात्रा निकल रही थी। तभी यात्रा पर डिप्टी मजिस्द के पास गली में इकट्ठा भीड़ में से किसी ने पत्थर फेंक दिया। इससे शोभायात्रा में शामिल लोग उत्तेजित हो गए और देखते पथराव शुरू कर दिया। दुकानों व वाहनों में भी आग लगा दी गई। घटना ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया।

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पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही अमित वर्मा, मंटू वर्मा, व जीमल निवासी मोहल्ला राधाकुंड, शमीम शेख उर्फ ताज निवासी अहिरान लल्ला निवासी महराजगंज, मो, तारिक व सादिक निवासी रिकाबगंज को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान श्रवण व राहुल कश्यप को भी गिरफ्तार किया गया। अब सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई गई।

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